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बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, अदालत ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 20, 2023, 04:54 PM IST

Wrestler Sexual Harrasement Case: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने बड़ी राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। बृजभूषण के अलावा विनोद तोमर को भी जमानत मिल गई है। दोनों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।

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बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवन्यू कोर्ट से बड़ी राहत।

Brij Bhushan Sharan Singh Gets Bail: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व चैयरमैन बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। बृजभूषण के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण के लगाए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिली है। बृजभूषण के साथ-साथ विनोद तोमर को भी अदालत ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी है।

बृजभूषण को अदालत ने इन शर्तों के साथ दी जमानत

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर रॉउज एवन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दौरान अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को शर्तों के साथ जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि आरोपी जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। इससे पहले न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि 'शाम चार बजे आदेश पारित किया जाएगा।'

दोनों पक्षों के वकीलों ने सुनाई के दौरान क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, 'मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।' उन्होंने अदालत से कहा, 'आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।'

बृजभूषण को जमानत नहीं देने की उठाई गई मांग

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत को बताया, 'जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। समय-समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है।' आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेंगे। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया, 'कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।'

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