सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, आधार कार्ड को नागरिकता की पहचान नहीं होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को संशोधित आदेश भेज दिया है। बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण के तौर पर माना जाएगा. यानी इसे 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएग। अदालत ने यह भी कहा कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं. हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकारियों को आधार कार्ड की प्रामाणिकता और सही होने की पुष्टि करने का अधिकार होगा।
