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बिहार चुनाव से पहले Aadhar पर EC का बड़ा आदेश, पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा आधार कार्ड

चुनाव आयोग (EC) ने बिहार चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने संधोशित आदेश जारी कर मतदाताओं को आश्वस्त किया कि वे आधार कार्ड दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। (फोटो सोर्स: PTI)

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, आधार कार्ड को नागरिकता की पहचान नहीं होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को संशोधित आदेश भेज दिया है। बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण के तौर पर माना जाएगा. यानी इसे 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएग। अदालत ने यह भी कहा कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं. हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकारियों को आधार कार्ड की प्रामाणिकता और सही होने की पुष्टि करने का अधिकार होगा।

Piyush Kumar
पीयूष कुमारauthor

पीयूष कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर Senior Copy Editor के रूप में कार्यरत हैं। देश-दुनिया की हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है और इन घटनाओं को सटीक, सरल और असरदार अंदाज में खबरों की भाषा देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रेकिंग न्यूज की रफ्तार हो या किसी जटिल मुद्दे को आसान बनाकर समझाने वाले एक्सप्लेनर—पीयूष दोनों में बराबर दक्षता रखते हैं। न्यूज जजमेंट, फैक्ट-बेस्ड राइटिंग और एंड-टू-एंड कॉपी प्रोडक्शन पर इनकी पकड़ मजबूत है और अबतक 4,000 से अधिक स्टोरी लिख चुके हैं।

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