लखीमपुर हिंसा:आशीष मिश्रा की जमानत पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा, SIT रिपोर्ट में बड़ा दावा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 4, 2022, 12:08 PM IST

Lakhimpur Violence: सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर आज अहम सुनवाई हुई। और इस मामले में कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

लखीमपुर हिंसा:आशीष मिश्रा की जमानत पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा, SIT रिपोर्ट में बड़ा दावा
Photo Credit: BCCL

Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसके तहत आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच एक अहम बात सामने आई है कि मामले पर गठित SIT ने यूपी सरकार को 2 बार आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने को कहा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को , उत्तर प्रदेश सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के मामले में SIT जांच की निगरानी कर रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की दो रिपोर्टों पर चार अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था। इस बीच आज हो रही सुनवाई मेंCJI ने यूपी सरकार से पूछा है कि उसने SIT की सिफारिश पर अपील क्यों नहीं किया।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें शुक्रवार को रिपोर्ट (एसआईटी) मिली है। और इसे राज्य सरकार को भेज दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब पत्र लिखा गया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया।

4 किसानों सहित 8 की हुई थी मौत

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। जिसमें आशीष मिश्रा के ऊपर हवा में फायरिंग करने से लेकर किसानों पर जबरन चलती गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था। उसके कुछ दिनों आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसे बाद में 10 फरवरी को जमानत मिल गई थी। अब उसी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 

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