Rhea Chakraborty को बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 22, 2020, 02:56 PM IST

सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके दूसरे सहयोगियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है और उन्हें 6 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा।

Rhea Chakraborty को बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

मुंबई। ड्रग्स मामले में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहीं रिया चक्रवर्ती को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सेशंस कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसका अर्थ .यह है कि अगर उन्हें ऊपरी अदालत यानि बांबे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है  तो उन्हें 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया के साथ दूसरे आरोपियों को भी राहत नहीं मिली है।

आरोपी पक्ष की दलील अदालत से अस्वीकार
ड्रग रैकेट मामले में रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने रिया उसके भाई शौविक चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। रिया की जमानत अर्जी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विरोध किया। एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि रिया को जमानत मिलने पर वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं। रिया के वकीलों की तरफ से तरह तरह की दलीलें पेश की गईं। लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि क्यों रिया चक्रवर्ती और दूसरे आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती है। 


अदालत में एनसीबी का पक्ष पड़ा भारी
कोर्ट के फैसले से साफ है कि एनसीबी ने इन पांचों आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं अदालत को उसमें मेरिट दिखा है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि दीपेश सावंत जमानत के लिए आज शाम बम्बई उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। मामले में रिया के साथ जिन अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हुई है उनमें अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा शामिल हैं। आरोपियों की जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती 'ड्रग मंडली' का एक्टिव सदस्य है।

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