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Imran Khan के OCI और FRRO मामले में 2 नवंबर को होगी सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे लगेगी याचिका

Imran Khan OCI Case: अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। OCI स्टेटस और भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर अब सबकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हैं।

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क्या इमरान खान को मिलेगी राहत? Leave India Notice को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई (Image Source: Imran Khan Instagram/X)

Imran Khan OCI Case: एक्टर इमरान खान (Imran Khan) इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। उनके OCI स्टेटस और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से जारी नोटिस को लेकर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी थी। अब सोमवार, 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। इस दौरान इमरान खान की ओर से पेश वकील और केंद्र सरकार का पक्ष अदालत के सामने रखा जाएगा। FRRO की ओर से इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इमरान ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा उनके OCI स्टेटस को रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर भी मामला चल रहा है। पिछली कार्रवाई में FRRO ने OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने के संबंध में उन्हें दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस का जवाब देने के लिए इमरान को 15 दिन का समय दिया गया था।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए अदालत से और समय मांगा था। उन्होंने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की अपील की थी। वहीं, इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि FRRO के आदेश के मुताबिक उनके मुवक्किल को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना था। ऐसे में मामले को आगे बढ़ाने से पहले इस बात पर ध्यान देना जरूरी था कि नोटिस की समयसीमा बेहद करीब है। इसके बाद हाईकोर्ट ने लीव इंडिया नोटिस को 2 नवंबर तक स्थगित रखने का आदेश दिया। केंद्र सरकार की ओर से ये आश्वासन भी दिया गया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरह उन्हें फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई थी।

कल की सुनवाई में क्या होगा?

सोमवार, 2 नवंबर को इस मामले की सुनवाई दोपहर 3 बजे निर्धारित है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अदालत में अपना पक्ष रखने की उम्मीद है। वहीं, इमरान खान के वकील लीव इंडिया नोटिस को रद्द करने और FRRO की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर अपनी दलीलें रखेंगे। इस सुनवाई में अदालत ये भी देखेगी कि इमरान खान को मिली अंतरिम राहत आगे जारी रखी जाए या नहीं। ऐसे में सोमवार की सुनवाई उनके लिए अहम मानी जा रही है।

Abhay
अभयauthor

अभय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एंटरटेनमेंट डेस्क पर चीफ कॉपी एडिटर हैं। टीवी पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले अभय मनोरंजन जगत की खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। वे फिल्म, टीवी, ओटीटी और सेलिब्रिटी अपडेट्स को सरल भाषा में और सटीक जानकारी के साथ पेश करने के लिए जाने जाते हैं। अभय अबतक 9,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं। तेजी से बदलती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खबरों को पकड़ने, रिसर्च करने और समय पर प्रकाशित करने में उनकी खास दक्षता है।

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