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Rajpal Yadav Debt Case : दोबारा जेल नहीं जाएंगे राजपाल यादव! पार्टी को पूरी रकम वापस करेंगे, चेक बाउंस मामले में क्या बोला कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि अभिनेता की तरफ से काफी रकम जमा की जा चुकी है, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर पूरा बकाया चुकाया जाता है तो मामला खत्म हो सकता है।

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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव

Rajpal Yadav Debt Case : चेक बाउंस मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने माना कि अभिनेता की तरफ से काफी रकम जमा की जा चुकी है लेकिन अदालत ने कहा कि अगर पूरा बकाया चुकाया जाता है तो मामला खत्म हो सकता है। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि हमने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है। साथ ही, यह भी जानकारी दी कि संबंधित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अब तक 4.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 25 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिया जा रहा है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि अभिनेता की तरफ से पर्याप्त धनराशि जमा की जा चुकी है, इसलिए फिलहाल उन्हें दोबारा जेल भेजने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान जज ने सीधे तौर पर राजपाल यादव से पूछा कि क्या उन्होंने लोन लिया था। इस पर अभिनेता ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि हां, उन्होंने कर्ज लिया था।

क्या बोले राजपाल यादव

इसके बाद अदालत ने कहा कि आपको पहले भी कई मौके दिए गए थे, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया। इस पर राजपाल यादव ने कहा कि 2016 में उन्हें करीब 10 करोड़ 40 लाख रुपए चुकाने को कहा गया था और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की थी। एक दोस्त की 28 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात भी कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन स्थिति नहीं सुलझ सकी। राजपाल यादव ने आगे कहा, "मैंने 2 करोड़ रुपए पहले ही चुका दिए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की मंशा मुझे जेल भेजने की थी। जब मैं जेल चला गया, तो ऐसे में वो पैसे खत्म हो जाते हैं।

राजपाल यादव ने अपनी फिल्म के बारे में कहा कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 22 करोड़ रुपए लगाए गए थे, जिसमें से 17 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने इस पूरी दलील को सुनने के बाद कहा कि यह आखिरी मौका है। कोर्ट ने कहा कि अगर राजपाल यादव पूरा बकाया चुकाते हैं, तो केस खत्म किया जा सकता है। अगर वे इस पर कानूनी बहस जारी रखना चाहते हैं, तो फिर मामले को उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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