5G मामले में Juhi Chawla ने नहीं भरा 20 लाख रुपए का जुर्माना, कोर्ट ने लगाई डांट, दी एक हफ्ते की मोहलत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 7, 2021, 11:07 PM IST

High court on Juhi Chawla: दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G मामले में जूही चावला को फटकार लगाई है। जूही चावला पर अदालत ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने जूही चावला को एक हफ्ते की मोहलत दी है।

5G मामले में Juhi Chawla ने नहीं भरा 20 लाख रुपए का जुर्माना, कोर्ट ने लगाई डांट, दी एक हफ्ते की मोहलत

मुंबई. जूही चावला को 5G मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने जूही चावला को 20 लाख रुपए बतौर जुर्माना भरने के लिए एक हफ्ते की मौहलत दी है। जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

कोर्ट एक्ट्रेस की फीस लौटाने संबंधी याचिका की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस जेआर मिधा ने जूही चावला को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का व्यवहार शॉक करने वाला है। वह जुर्माना भरने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वहीं, जूही चावला के वकील ने माफी की याचिका वापसी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुर्माना एक हफ्ते या दस दिन बाद जमा किया जाएगा।

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नहीं माना जाएगा अदालत की तौहीन
अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक तरफ ऐसी याचिका डालते हैं और फिर उसे वापस  लेते हैं। यही नहीं,  याचिकाकर्ता सम्मान के साथ जुर्माने की राशि तक जमा नहीं कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट उदार है जिसने इसे अदालत की  अवमानना नहीं माना। कोर्ट ने वकील से कहा, 'आपकी दलील है कि जुर्माना लगाने की शक्ति कोर्ट के पास नहीं पर अवमानन की तो है। 

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अदालत ने बताया था पब्लिसिटी स्टंट 
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जूही चावला को पता ही नहीं था कि उनकी याचिका तथ्यों से हटकर सिर्फ और सिर्फ कानूनी सलाह पर आधारित थी। जुर्माना लगाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अदालत के समय को बर्बाद करने के लिए लगाया गया है। 

अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को सिर्फ स्टंट पाने के लिए इस तरह की कोशिशों से बचना चाहिए। आप किसी भी विषय के खिलाफ याचिका लगा सकते हैं लेकिन उसमें तथ्य हो। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अदालती समय खराब होता है। 

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