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बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे शरजील इमाम? अंतरिम जमानत याचिका को लिया वापास, SC का दिया हवाला

शरजील इमाम पर 2020 दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उल्लेख है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए, जिनसे हिंसा भड़की।

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दिल्ली दंगों के आरोपी हैं शरजील इमाम (फाइल फोटो- PTI)

2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। शरजील ने यह याचिका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला

शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी ताकि वे नामांकन दाखिल कर सकें और प्रचार कर सकें। लेकिन सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। उनके वकील का कहना था कि शरजील की नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का सही मंच ट्रायल कोर्ट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट है। इसी आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई।

शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप

शरजील इमाम पर 2020 दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उल्लेख है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए, जिनसे हिंसा भड़की। शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

बिहार में कहां से चुनाव लड़ेंगे शरजील इमाम?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शरजील ने अदालत से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी, ताकि वे नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकें और चुनाव प्रचार कर सकें। उनके इस कदम ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।

हाईकोर्ट खारिज कर चुका है जमानत याचिका

हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों- खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शरजील की याचिका वापस लेने के बाद अब उनकी जमानत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां उनकी नियमित जमानत याचिका लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई इसी कोर्ट में होगी।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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