दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में मुकदमा दर्ज हुआ है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई संगीन धाराएं लगाईं गई है। केजरीवाल के खिलाफ यह केस यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप वाले बयान से संबंधित है। जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 192, 196(1), 197(1), 248(a), 299 के तहत केस दर्ज किया गया है।
कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज
केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में जो केस दर्ज हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। अदालत के आदेश पर शाहबाद थाना में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शाहाबाद के एडवोकेट जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत शाहाबाद थाना में मामला दर्ज किया गया है।
केजरीवाल पर आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, कुरुक्षेत्र निवासी और वकील जगमोहन मनचंदा द्वारा मंगलवार को दर्ज कराई गई शिकायत पर शाहाबाद पुलिस थाने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अन्य अज्ञात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने केजरीवाल पर हरियाणा सरकार और भाजपा सहित हरियाणा राज्य के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया है। मनचंदा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल ने आप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इस तरह के भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं, जिसका उद्देश्य "दिल्ली और हरियाणा में उत्पात और दंगे कराने की एक छिपी हुई मंशा और हताशा है, जिससे कुछ वोट उनकी ओर झुक जाएं।"
क्या बोले थे केजरीवाल
पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का बयान दिया था । एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को दलगत राजनीति बताते हुए अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी, इसके बाद शाहाबाद थाना में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया
