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UP Teacher Recruitment: 72,825 शिक्षक भर्ती पर SC का बड़ा फैसला, 32 हजार अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका

UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में 72,825 ट्रेनी शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने वर्ष 2014-15 में जारी अंतरिम आदेशों का पालन नहीं होने का आरोप लगाकर दायर की गई सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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UP Teacher Recruitment 2026: 72,825 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 72,825 ट्रेनी शिक्षक भर्ती से जुड़ा वर्षों पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने वर्ष 2014-15 में जारी अंतरिम आदेशों का पालन नहीं होने का आरोप लगाकर दायर की गई सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं को वर्ष 2024 से 2026 के बीच दाखिल किया गया था। इस फैसले से भर्ती के 6,170 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे, 32 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है।

2014 में दाखिल की गई थी सिविल अपील

सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती से संबंधित सिविल अपीलें वर्ष 2014 में दाखिल की गई थीं। उस समय अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार को ट्रेनी शिक्षकों के पदों को भरने के निर्देश दिए थे। बाद में इन आदेशों में बदलाव भी किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिन अभ्यर्थियों का नाम टीईटी से संबंधित गड़बड़ियों में नहीं था और जिन्होंने निर्धारित अंकों की शर्त पूरी की थी, उन्हें नियुक्ति दी गई थी।

जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कहा था कि अंतरिम आदेश के तहत नौकरी पाने वाले 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति बरकरार रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद राज्य सरकार ने 2018 में आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी थी। साथ ही बचे हुए रिक्त पदों को नए विज्ञापन के जरिए भरने की अनुमति भी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती में कुछ ऐसे लोगों को भी नौकरी मिल गई, जो योग्य नहीं थे। वहीं, पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी आपत्तियां मामले की अंतिम सुनवाई से पहले ही उठाई जानी चाहिए थीं। इस मामले में दायर समीक्षा याचिकाएं भी पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

पुराने आदेश के आधार पर अवमानना कार्रवाई नहीं की जा सकती

कोर्ट ने साफ किया कि एक बार अंतिम फैसला आने के बाद पुराने अंतरिम आदेश अलग से लागू नहीं रहते। इसलिए उन पुराने आदेशों के आधार पर अवमानना की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी वजह से अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले से जुड़ी लंबित अंतरिम अर्जियों का भी निपटारा कर दिया गया। हालांकि, अंतिम फैसले से जुड़े कुछ अन्य अवमानना मामलों को नवंबर 2026 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस तरह 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े पुराने विवाद में आगे की कानूनी कार्रवाई का दायरा काफी सीमित हो गया है।

Aditya Singh
आदित्य सिंहauthor

आदित्य सिंह टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में एजुकेशन सेक्शन पर लिखते हैं। मीडिया में 5 साल का अनुभव रखने वाले आदित्य सिंह स्कूली शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं, जॉब वैकेंसी, करियर ऑप्शन्स, बोर्ड रिजल्ट, एग्जाम टिप्स और करंट अफेयर्स—इन सभी पर उनकी पकड़ मजबूत है। तेजी से खबर ब्रेक करना और युवाओं को उपयोगी और प्रेरक जानकारी देना उनकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। पांच साल से आदित्य सिंह लगातार एजुकेशन सेक्शन के लिए खबरें लिख रहे हैं और छह हजार से अधिक आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। एक एजुकेशन राइटर के रूप में उनका फोकस हमेशा यही रहता है कि छात्रों और युवाओं तक सटीक, समय पर और उपयोगी जानकारी सबसे पहले पहुंचे।

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