Big News: सुप्रीम कोर्ट का सेंट स्टीफंस में ईसाई छात्रों के साक्षात्कार को 15 प्रतिशत वेटेज के खिलाफ याचिका पर विचार से इनकार

Education News Today in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को ईसाई छात्रों के लिए सीयूईटी स्कोर के आधार पर 85 प्रतिशत वेटेज और शेष 15 प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर देने की व्‍यवस्‍था लागू करने की अनुमति दी गई थी।

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट (image - canva)

तस्वीर साभार : IANS

Education News Today in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 अगस्त को एजुकेशन जगत के लिए बड़ा फैसला सुनाया। एससी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को ईसाई छात्रों के लिए सीयूईटी स्कोर के आधार पर 85 प्रतिशत वेटेज और शेष 15 प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर देने की व्‍यवस्‍था लागू करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति ने कहा

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, "अगर हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करते हैं, तो यह और अधिक भ्रम पैदा करेगा।"

पीठ ने आदेश दिया, "यह ध्यान में रखते हुए कि यहां दिया गया आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में पारित एक अंतरिम आदेश है, इस स्तर पर, हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की पेशकश के लिए ईमेल भेजा था।

इस पर बेंच ने कहा, 'यह छात्रों के साथ अन्याय होगा... क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद छात्रों को भेज रही है कि हमने तुम्हें अब प्रवेश दे दिया है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार किए गए दाखिले रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि मामले में निश्चितता होनी चाहिए, हम उच्च न्यायालय से रिट याचिका का यथासंभव शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध करते हैं।”

सीयूईटी के आधार पर मिलेगा प्रवेश

उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को पारित एक अंतरिम निर्देश में कहा था कि गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल उनके कॉमन अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जो एकमात्र पात्रता मानदंड के रूप में काम करेगा।

उच्च न्यायालय ने कहा, "ईसाई अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए स्टीफंस कॉलेज सीयूईटी में प्राप्त अंकों को 85 प्रतिशत वेटेज के साथ अपनाएगा और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कॉलेज के साक्षात्कार को 15 प्रतिशत वेटेज के साथ अपनाएगा।''

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेंट स्टीफंस कॉलेज की ओर से दायर याचिका पर फैसला होने तक उपरोक्त व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू रहेगी।

सेंट स्टीफंस कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2023 के लिए सीयूईटी के परिणामों के आधार पर अल्पसंख्यक कोटा के तहत स्नातक और स्नातक छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना का विरोध किया था।

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