Agniveer Recruitment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने अग्निवीर (Agniveer) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ओर से दायर एक याचिका के संबंध में केंद्र सरकार (Central Government)और भारतीय सेना (Indian Army) को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और भारतीय सेना से अग्निवीरों के चयन के लिए उम्मीदवारों के अंक और चयन मानदंड का खुलासा करने को कहा है।
इस मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश की खंडपीठ ने की, जिसमें खुद न्यायमूर्ति विशाल धगत भी शामिल थे। हाई कोर्ट ने केंद्र और सेना से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अगले महीने की 1 मई निर्धारित की गई है। याचिका उन 9 उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई है, जो 2022 के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में असफल रहे थे। उम्मीदवार 15 से 25 सितंबर, 2022 तक फिजिकल टेस्ट और फिर 13 नवंबर, 2022 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे।
मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी
वहीं याचिका के माध्यम से 9 उम्मीदवारों ने मांग की है कि भारतीय सेना अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर ट्रेड्समैन भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के नंबर्स का खुलासा करे। इस भर्ती अभियान का परिणाम 26 नवंबर, 2022 को घोषित किया गया था।
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा उत्तीर्ण करने की उम्मीद थी और अब उन्होंने राहत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील ने कहा कि याचिका में प्रतिवादी रक्षा सचिव और जबलपुर स्थित भारतीय सेना के भर्ती अधिकारी मुख्यालय भर्ती क्षेत्र (एमपी और सीजी) के माध्यम से केंद्र सरकार हैं।
