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क्या सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, जान लें यूपी और बिहार में क्या है नियम

Kya Sarkari Teacher Tution Padha Sakte Hain (क्या सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं): यूपी बिहार के अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि क्या सरकारी स्कूल के टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। यहां आप जान सकते हैं कि यूपी और बिहार में क्या नियम है।

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Kya Sarkari Teacher Tution Padha Sakte Hain: क्या सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं

Kya Sarkari Teacher Tution Padha Sakte Hain (क्या सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं): शिक्षक को समाज का मार्गदर्शक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर उसे बर्तन बनाकर योग्य बनाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्र के जीवन को मूल्यवान बनाता है। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताता है। अक्सर कुछ टीचर्स स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए ट्यूशन या कोचिंग संस्थान में भी पढ़ाते हैं। लेकिन जब बात सरकारी टीचर्स की आती तो अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या सरकारी शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग संस्थान में पढ़ा सकते हैं।

ऐसे में यहां आप जान सकते हैं कि क्या सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? क्या सरकारी टीचर कोचिंग में पढ़ा सकते हैं? यहां आप जान सकते हैं कि यूपी और बिहार में क्या नियम है।

Kya Government Teacher Tution Padha Sakte Hain: क्या यूपी में टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं?

यूपी में सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या नहीं? इस पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए सेवा नियम लागू होते हैं। इन नियमों के तहत सरकारी शिक्षक बिना विभागीय अनुमति के निजी ट्यूशन या कोचिंग नहीं चला सकते हैं। सरकार का मानना है कि यदि शिक्षक निजी ट्यूशन में अधिक समय देंगे तो विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही सरकारी शिक्षक अपने ही विद्यालय के छात्रों को निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।

Kya Sarkari Teacher Tution Padha Sakte Hain: क्या बिहार में टीचर ट्यूशन या कोचिंग संस्थान में पढ़ा सकते हैं?

हाल ही में बिहार सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा था कि अब कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को निजी तौर पर छात्रों को कोचिंग या ट्यूशन देने के लिए भी पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करने पर शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Aditya Singh
आदित्य सिंहauthor

आदित्य सिंह टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में एजुकेशन सेक्शन पर लिखते हैं। मीडिया में 5 साल का अनुभव रखने वाले आदित्य सिंह स्कूली शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं, जॉब वैकेंसी, करियर ऑप्शन्स, बोर्ड रिजल्ट, एग्जाम टिप्स और करंट अफेयर्स—इन सभी पर उनकी पकड़ मजबूत है। तेजी से खबर ब्रेक करना और युवाओं को उपयोगी और प्रेरक जानकारी देना उनकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। पांच साल से आदित्य सिंह लगातार एजुकेशन सेक्शन के लिए खबरें लिख रहे हैं और छह हजार से अधिक आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। एक एजुकेशन राइटर के रूप में उनका फोकस हमेशा यही रहता है कि छात्रों और युवाओं तक सटीक, समय पर और उपयोगी जानकारी सबसे पहले पहुंचे।

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