Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान (उर्फ सिया) को कार से टक्कर मारने (Gurugram Accident) के हाई-प्रोफाइल मामले में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को शहर की एक अदालत ने मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पीटीआई के मुताबिक पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को सिविल जज निधि बेनीवाल की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजने का आदेश जारी हुआ। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह पूरी घटना रविवार (13 सितंबर) को सामने आई थी, जब जिम संचालक कल्याण बैंसला ने अपनी तेज रफ्तार कार से आगे चल रही बाइक राइडर सिया को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी।
टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धमाका, मस्जिद के बाहर संदिग्ध आत्मघाती हमले में 15 की मौत, 50 से ज्यादा घायल
वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई
इस भयानक हादसे में सिया सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई थीं और उनकी जान बाल-बाल बची। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा तथा लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया था। पीड़िता सिया और उनके परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में कठोर रुख अपनाया है।
कितनी हो सकती है सजा?
पीटीआई की मानें तो सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच और पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 यानी 'हत्या के प्रयास' का गंभीर अपराध जोड़ दिया है। इस धारा के तहत आरोपियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है।
अदालत परिसर में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित बाइक राइडर सिया ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मांग की कि घटना के वक्त कार में मौजूद चारों युवकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में गलत नीयत रखने वाले मनचलों को एक कड़ा संदेश मिल सके और सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।
