एजुकेशन

IAS अधिकारी का ट्रांसफर कौन कर सकता है, जानें किसके पास होती है इसकी ताकत

IAS Ka transfer kaun kar sakta hai (Who can transfer an IAS officer ): राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव में 25 जिलों के कलक्टर भी बदले गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आईएएस का ट्रांसफर कौन कर सकता है?

Image

आईएएस का तबादला कौन का सकता है?

Who can transfer an IAS officer amid Rajasthan Transfer list: राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव में 25 जिलों के कलक्टर भी बदले गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। इस लिस्ट में आईएएस अधिकारी टीना डाबी, उनकी बहन रिया डाबी, आईएएस निशांत जैन का भी नाम है। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आईएएस का ट्रांसफर कौन कर सकता है? बता दें कि IAS अधिकारी जिस सरकार के लिए काम करते हैं, उसे सस्पेंड करने का अधिकार भी उसी सरकार के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसकी रैंक कम की जा सकती है। साथ ही उसकी नौकरी भी खत्म की जा सकती है।

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी होता है आदेश

बता दें कि आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग के पास रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से हर विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। राज्य में आईएएस और आईपीएस से लेकर बीएएस और बीपीएस अफसरों तक के तबादला, नियुक्ति, प्रमोशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के काम भी सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है!

IAS को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास

बता दें कि राज्य सरकार के पास IAS अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार तो है लेकिन नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य सरकार किसी IAS को सस्पेंड करती है तो उन्हें 48 घंटे के अंदर कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को लेटर भेजकर इसकी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रभार संभाल रहे मंत्री की मंजूरी लेनी होती है।

वहीं, 30 दिनों के बाद सस्पेंशन जारी रखने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है। बता दें कि किसी IAS, IRS या IFS अधिकारी को नौकरी से निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। पीएम, सीएम या यूपीएससी के पास ये अधिकार नहीं होता है।

Kuldeep Raghav
कुलदीप राघव author

कुलदीप राघव प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक अनुभव का रखने वाले पत्रकार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में वह एजुकेशन सेक्शन को लीड कर... और देखें

End of Article