AIBE परीक्षा साल में होगी दो बार, BCI ने लॉ पॉलिसी में किया बदलाव
- Authored by: नीलाक्ष सिंह
- Updated Jan 21, 2026, 02:29 PM IST
AIBE to Be Held Twice a Year: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने आखिरकार उन नियमों को लागू कर दिया है जिनके लिए लॉ स्टूडेंट्स कोर्ट में लड़ रहे थे। BCI ने कहा कि उसने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स AIBE दे सकें और अब यह एग्जाम साल में दो बार होगा।
AIBE परीक्षा साल में होगी दो बार
All India Bar Examination to Be Held Twice a Year: BCI ने कहा कि उसने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) दे सकें और अब यह एग्जाम साल में दो बार होगा। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में BCI ने कहा: "AIBE साल में दो बार आयोजित किया जाएगा और LLB के आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम पास करने के बाद परीक्षा में बैठने की इजाजत होगी।" रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस बात को रिकॉर्ड किया और 2024 की याचिका को निपटा दिया।
AIBE क्या है?
AIBE लॉ ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल करने के लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। भारत में वकालत करने के लिए ये एक अनिवार्य प्रमाणन परीक्षा है, जिसका आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा किया जाता है। इसे पास करने के बाद वकीलों को प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) मिलता है, जो उन्हें पूरे देश में अदालतों में प्रैक्टिस करने की मान्यता देगा।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच, जो 2024 में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को AIBE में बैठने की अनुमति देने के निर्देश मांगे गए थे, ने इस सबमिशन को रिकॉर्ड किया और याचिका का निपटारा कर दिया।
AIBE साल में दो बार होगी आयोजित
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के वकील के अनुसार, "All India Bar Examination साल में दो बार आयोजित किया जाएगा और LLB के आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम पास करने की शर्त पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।" वकील ने कहा कि उसने इस संबंध में BCI नियम 2026 बनाए हैं।
2024 में, कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को उस साल आयोजित AIBE में बैठने की अनुमति दी थी। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने BCI को इस संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया था।
20 सितंबर, 2024 को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने BCI को उन्हें इस साल AIBE में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
साल बर्बाद होने का जोखिम हुआ खत्म
यह देखते हुए कि फाइनल ईयर के LLB स्टूडेंट्स को "बीच मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता", सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्हें उस साल बार एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी गई तो उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा।