दिल्ली में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 9, 2022, 12:38 AM IST

सत्रह अप्रैल, 2021 और छह अप्रैल, 2022 के बीच की अवधि के लिए उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 1,54,75,22,968 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 16,79,27,080 रुपये वसूल किये गए।

दिल्ली में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 2021-22 के बीच कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए 14.82 लाख चालान काटे और 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया, जिसमें सबसे अधिक जुर्माना सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने को लेकर लगाया गया है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

आंकड़ों के अनुसार विभिन्न कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 37,809 प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिसमें नयी दिल्ली जिले में 37,803 मामले दर्ज हुए। दक्षिण जिले में पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं जबकि दक्षिण पश्चिम जिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।आंकड़ों के अनुसार, तीन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शेष आठ जिलों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

मास्क नहीं पहनने के लिये 13.81 लाख चालान काटे गए

आंकडों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिये 13.81 लाख चालान काटे गए, जो कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिये काटे गए कुल चालानों का 93.31 प्रतिशत है।आंकड़ों के मुताबिक शाहदरा जिले में ऐसे सबसे अधिक 1,85,354 चालान काटे गए जबकि पूर्वी जिले में 1,84,618 और उत्तरी जिले में 1,78,563 चालान कटे। मध्य दिल्ली में 80,496, नयी दिल्ली में 90,293 जबकि दक्षिण दिल्ली में 91,572 चालान जारी किये गए।

मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर अब कोई जुर्माना नहीं

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर अब कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, आदेश में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई थी।

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