Ram Mandir Donation Theft Row: राम मंदिर दान चोरी मामले के सभी आठ आरोपियों की सोमवार को न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अयोध्या की एक अदालत ने चंदा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला सहित सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ा दी है, जबकि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की ओर से लगाई गई धाराओं पर आपत्ति जताई।
आरोपियों में कौन-कौन है शामिल?
स्पेशल जज (एंटी-करप्शन) रजत वर्मा ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के वकील कुलशेखर सिंह ने कहा कि आरोपियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल है।
पुलिस पहले ही सभी आरोपियों से अलग-अलग पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर चुकी है। सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने एफआईआर में लगाई गई धाराओं पर सवाल उठाया। वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किलों को गलत तरीके से फंसाया गया है और मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गलत धाराओं के तहत की जा रही है।
कुलशेखर सिंह ने कहा, "मैंने अदालत के समक्ष अनुरोध किया कि पुलिस मामले की जांच सही धाराओं के तहत करे और उसी के अनुसार चार्जशीट दाखिल करे।"
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SIT ने आठ आरोपियों को किया था गिरफ्तार
सनद रहे कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए दान और अन्य कीमती सामान की कथित चोरी का मामला जून के पहले सप्ताह में सामने आया था। इसके बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सरकार से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। एसआईटी की सिफारिश के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और महीने के अंत तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
एसआईटी ने मामले में छह आरोपियों पर चोरी और दो पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस मामले की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी स्थिति संसद में भी सुनाई दे रही है। विपक्षी दल लगातार राम मंदिर दान चोरी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।
