रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर; कार ने युवतियों-किशोरियों को रौंदा, 3 की मौत
- Authored by: Nilesh Dwivedi
- Updated Feb 9, 2026, 12:16 AM IST
रायबरेली में एक भयानक सड़क हादसे में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर सात युवतियों और किशोरियों को बेकाबू कार ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में तीन युवतियों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे ने परिवारों में मातम और क्षेत्र में अफरातफरी मचा दी।
रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा
Raebareli Road Accident News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रविवार शाम लगभग 7 बजे एक बेकाबू कार ने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर पैदल जा रही सात युवतियों और किशोरियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। यह घटना जगतपुर थाना क्षेत्र के चूली गांव के पास हुई। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी युवतियां और किशोरियां पैदल ही निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से अपने घर लौट रही थीं।
परिवारों में पसरा मातम
एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने एक के बाद एक सभी को कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें सीएचसी, जगतपुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद 3 को मृत घोषित कर दिया, वहीं घायलों का इलाज जारी है। इस घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि यह हादसा कार के नियंत्रण खो देने के कारण हुआ। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
गंगा एक्सप्रेसवे के जरूरी नियम
गंगा एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वालों के लिए कुछ अहम नियम जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुताबिक यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे तेज रफ्तार यातायात के लिए तैयार किया गया है, इसलिए यहां पैदल चलना और दोपहिया वाहन चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस मार्ग पर केवल चार पहिया और उससे बड़े वाहन ही चल सकते हैं, जबकि ऑटो और ई-रिक्शा जैसे तीन पहिया वाहनों की भी अनुमति नहीं है। कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है, वहीं बड़ी और मिनी बसें 100 किमी प्रति घंटे तक चल सकती हैं। आमतौर पर न्यूनतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा रखी गई है, खासकर स्लो लेन में। एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रुकना या वाहन पार्क करना मना है और इमरजेंसी लेन का उपयोग सिर्फ आपात स्थिति में ही किया जा सकता है। किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क किया जा सकता है।
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