राँची

Rule of House Map in Ranchi: रांची में मकान का नक्शा पास कराने के नियम में बड़ा बदलाव, अब दो बार देनी होगी जानकारी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 20, 2023, 03:17 PM IST

Ranchi House Map Update: राजधानी में मकानों का नक्शा बनाकर की जा रही धांधली पर आरआरडीए ने सख्त रुख अपनाया है। धांधली रोकने के लिए अब मकान निर्माण की जानकारी दो चरणों पर आरआरडीए को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आर्किटेक्ट या लाइेंसस टेक्निकल पर्सन की भी यह जिम्मेदारी रहेगी।

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रांची में निर्माणाधीन मकान। फाइल फोटो

Photo : Twitter
KEY HIGHLIGHTS
  • मकान बनाने की जानकारी दो फेज में देनी होगी
  • प्लिंथ लेवल तक काम एवं छत की ढलाई होने पर देनी होगी जानकारी
  • मकान मालिक एवं एलटीपी की होगी जिम्मेदारी

Ranchi News: शहर में नक्शा पास कराकर भवन बनाने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए आरआरडीए ने नियमों में बदलाव किया है। अब भवन बनाने की जानकारी दो फेज में उपलब्ध करानी होगी। प्लिंथ लेवल तक काम होने एवं छत की ढलाई होने पर जानकारी मुहैया करानी होगी। यह जिम्मेदारी भवन मालिक के साथ नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट या लाइेंसस टेक्निकल पर्सन (एलटीपी) की रहेगी। इन्हें निर्धारित फॉर्मेट में आरआरडीए को निर्माण कार्य की जानकारी देनी है।

आरआरडीए का कहना है कि टाउन प्लानर ने सभी एलटीपी को पत्र लिखकर यह जानकारी दे दी है। सभी एलटीपी को बताया गया है कि प्लिंथ लेवल तक निर्माण हो जाने पर उसकी जानकारी अपने पोर्टल से जमा करें, जिससे प्राधिकार के इंजीनियर स्थल की जांच कर सके। इंजीनियर स्थल निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। इस दौरान यह देखा जाएगा की भवन का निर्माण नक्शे के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

पहले नहीं होता था स्थल जांच

पहले नगर निगम या आरआरडीए से मकान का नक्शा पास करा लिए जाने के बाद इंजीनियर द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया जाता था। इस कारण से लोग मनमाना निर्माण कर लिया करते थे। इसे देखते हुए आरआरडीए ने पुराने सिस्टम को बदल दिया। पत्र में यह भी बताया गया हे कि अक्सर भवन प्लान पर आपत्ति के बाद उसे दूर किए बिना एलटीपी दोबारा नक्शा जमा कर देते हैं। इस कारण दोबारा एलटीपी के लॉगिन में फाइल वापस भेजना पड़ता है, जिससे नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया में देरी होती है। आवेदन को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे में प्राधिकार द्वारा आपत्ति करने पर उसे दूर करके ही दोबारा नक्शा जमा किया जाना है। अगर, ऐसा नहीं होगा तो एलटीपी ही देरी के लिए जिम्मेदार होंगे।

नक्शा मंजूरी नहीं होने से रुका है मकानों का निर्माण

शहरी क्षेत्र में नगर निगम से मंजूरी 400 से अधिक मकानों का नक्शा आवेदक को नहीं मिल पा रहा है। इस कारण उनके मकान का निर्माण रुका है। बता दें सड़क चौड़ीकरण की जमीन पर बनी संरचना को पीछे करके उसका फोटो खिंचवा कर आवेदकों को जमा करना होता है। फिर मंजूर नक्शे की मूल कॉपी जारी की जाती है। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर एक दिसंबर से नक्शा से जुड़े सभी काम बंद पड़े हैं।
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