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दिल्ली हिंसा 2020 : ताहिर हुसैन दोषी करार, 6 आरोपी बरी

इस मामले में दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन को कुछ आरोपों में दोषी ठहराया, जबकि बाकी आरोपियों को राहत दी।

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ताहिर हुसैन (फोटो-Twitter)

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दंगा भड़काने के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपों से बरी कर दिया। इसी मामले में कोर्ट ने छह अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है।

इस मामले में दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन को कुछ आरोपों में दोषी ठहराया, जबकि बाकी आरोपियों को राहत दी।

अंकित शर्मा हत्याकांड में भी हो चुकी है सजा

इससे पहले ताहिर हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। उस मामले में अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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