पटना

भोजपुरी स्टार पवन सिंह बरी, इस मामले में कोर्ट ने किया था तलब; जानें पूरा मामला

भोजपुरी स्टार अभिनेता पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। पवन सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

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पवन सिंह (फाइल फोटो)

पटना : भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। व्यवहार न्यायालय बिक्रमगंज में पवन सिंह पेश हुए थे। मामले की सुनवाई एसीजीएम-3 विजयंत कुमार की अदालत में हुई।

बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में सुनवाई

दरअसल, बिहार की काराकट लोकसभा सीट से भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसी दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में संझौली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में पवन सिंह सुनवाई के लिए पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट को कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले। लिहाजा, साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद पवन सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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