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Noida: नोएडा में इन जगहों पर पार्टी में शराब परोसने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो होगी कार्रवाई

  • Produced by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 17, 2022, 04:48 PM IST

Rules For Liquor Party: नोएडा में अब होटल या रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान शराब परोसने से पहले ओकेजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ऐसा न करने पर नोएडा प्रशासन रंग में भंग डाल सकता है। नोएडा के डीएम की ओर से यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ओकेजनल सर्टिफिकेट के लिए आबकारी विभाग की ऑनलाइन साइट पर अप्लाई किया जा सकता है।

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नोएडा में शादी या पार्टी के दौरान शराब परोसने के लिए लेनी होगी इजाजत

KEY HIGHLIGHTS
  • होटल, बारात घर, रेस्टोरेंट की पार्टी के लिए होगा नियम लागू
  • नोएडा के डीएम ने जारी किया नोटिफिकेशन
  • आबकारी विभाग के ऑनलाइन साइट पर जाकर बनवाना होगा ओकेजनल सर्टिफिकेट

Noida Administration: नोएडा में पब्लिक प्लेस में शराब पार्टी के लिए प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर अब आपको नोएडा में किसी रेस्टोरेंट, बारात घर, होटल में पार्टी करनी है और वहां आपको शराब पिलानी है तो इसके लिए ओकेजनल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओकेजनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाने पर आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। डीएम गौतमबुद्धनगर ने इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक किसी पब्लिक प्लेस पर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां शराब परोसने की योजना है तो आपको परमिशन लेनी होगी।

बता दें कि, शराब पार्टी करने से पहले आबकारी विभाग की ऑनलाइन साइट पर जाकर ओकेजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। इस दौरान एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। इसके बाद एक दिन के लिए ओकेजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से इसके सख्ती से पालन करवाने के लिए तैयारी चल रही है।

जानिए क्या होता है नियम

मिली जानकारी के अनुसार यह नियम सभी क्लब, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट पर लागू किए जाएंगे। जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि, आपको अपने प्रोग्राम में अगर लोगों को शराब पिलानी है तो ओकेजनल सर्टिफिकेट के लिए रकम जमा करनी होगी। इसके बाद एक दिन का सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। डीएम सुहास एलवाई के अनुसार, देखा जा रहा है कि जिले के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल में पार्टी चलती है, जिसमें आयोजक की ओर से शराब भी पिलाई जाती है। ऐसे हर एक ऑर्गेनाइज़र को आबकारी विभाग से नियम के मुताबिक, ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) हासिल करना जरूरी है।

नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

डीएम सुहास के अनुसार, कुछ ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए आबकारी महकमे से ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ एल -11) हासिल किए बग़ैर ही शराब पिलाए जाने की सूचना मिल रही है। उन्होंने ओकेजनल बार लाइलेंस (एफ एल 11) के अप्लाई करने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई-पेमेन्ट के ज़रिए तयशुदा रक़म का भुगतान करना होगा। ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) की कॉपी पोर्टल से ही मिल जाएगी। डीएम ने नोएडा के सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल के जनरल मैनेजर, मैनेजर से यह भी अपील की कि, आबकारी विभाग से ओकेजनल बार लाइसेंस हासिल किए बग़ैर किसी भी हालत में शादी, विवाह या पार्टियों में शराब न पिलाई जाए। नियमों के उल्लंघन करने पर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल के खिलाफ नोएडा प्रशासन सख़्त एक्शन लेगा।
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