Noida Covid New Guidelines & Rules in Hindi: नोएडा में प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर सरकारी दफ्तर के साथ ही प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, बाजार, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन के साथ ही अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर नोएडा की सोसायटियों ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई नियम बना दिए हैं। पुलिसकर्मी भी अब लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे।
बता दें कि, घरों में काम करने वाली हाउस मेड को भी मास्क और बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर न्यू ईयर के प्रोग्राम करने से पहले डीएम की परमिशन लेना जरूरी होगा। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मरीजों को ओपीडी में भी मास्क लगाना होगा।
कई सोसायटियों में मास्क अनिवार्य
मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर-151 स्थित सोसायटी के एओए ने बताया कि सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोसायटी के गेट पर सैनिटाइजर और थर्मामीटर रखवा दिया गया है। सेक्टर 46 स्थित एक सोसायटी में बाहर से आ रहे डिलिवरी बॉय को सोसायटी के अंदर न जाकर मेन गेट पर ही सामान देना होगा। मेड को मास्क और बूस्टर डोज लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सेक्टर-51 की एक सोसायटी में अब सुरक्षाकर्मी फेस मास्क के साथ ही किसी भी विजिटर को एंट्री देंगे।
सरकारी ऑफिस में बिना मास्क नहीं मिलेगी एंट्री
जानकारी के लिए बता दें कि, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मास्क के बिना एंट्री बंद हो गई है। यहां तक की किसी सरकारी ऑफिस में भी मास्क लगाए बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने लिए जागरूक करने का निर्देश जारी किया गया हैं। एडीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि, दिशानिर्देश आने के तुरंत बाद सभी पुलिसकर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए निर्देशित कर दिया गया था। गौतमबुद्धनगर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ पवन कुमार अरुण ने बताया है कि, अस्पताल में बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं मिलेगी। ओपीडी में भी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क लगाने पर ही मरीजों को डॉक्टर देखेंगे और उन्हें दवा देंगे।
