Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी मामले में गुरुवार को स्पेशल मकोका कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
मकोका के तहत हुई गिरफ्तारी
मुंबई पुलिस ने बुधवार को सभी 11 आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दोबारा गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही उनके खिलाफ इस कठोर कानून की धाराएं लगाई गई थीं।
मकोका के तहत गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को स्पेशल मकोका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने 1999 के इस कानून के प्रावधानों के तहत उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने देने का अनुरोध किया। इस कानून के तहत आरोपियों के लिए जमानत पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अदालत ने पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और गुरुवार को आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया।
आरोपियों पर लगीं मकोका की धाराएं
पुलिस ने मंगलवार को मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को अभिनेता श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 11 लोगों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाई थी। दो हमलावरों ने उस समय 36 वर्षीय टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच गोलियां चलाई थीं, जब वह फुटबॉल मैदान से बाहर निकल रहे थे।
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सनदर रहे कि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी कार का चालक और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। घायल व्यक्ति वीडियो बनाने वाला था। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर बिश्नोई के सहयोगी अनिल पंडित को इस मामले में वांछित आरोपी बताया है।
