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Delhi News: घरेलू सिलेंडर से चल रहा था LPG रिफिलिंग का काला कारोबार, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

दिल्ली के शकरपुर में पुलिस ने अवैध रूप से LPG रिफिलिंग का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वह घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर उन्हें मार्केट में बेचता था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो बड़े सिलेंडर, तीन छोटे सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए।

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सांकेतिक फोटो (PC-istock)

Photo : iStock

Delhi News: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके से अवैध रूप से एलपीजी गैस भरने और ब्लैक मार्केटिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर बेच रहा था। इस काम के लिए उसके पास कोई लाइसेंस या अनुमति भी नहीं थी। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर बेचता था आरोपी

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 46 वर्षीय योगेश गुप्ता के रूप में हुई है। वह शकरपुर इलाके का ही रहने वाला है। पुलिस को 15 मार्च 2026 को एक स्थानीय व्यक्ति से सूचना मिली थी कि इलाके की एक दुकान में अवैध तरीके से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है। जिसके बाद उसे बाजार में बेचा जा रहा है।

सूचना मिलने के बाद शकरपुर थाने में डीडी एंट्री दर्ज की गई। इसके बाद थाना प्रभारी (SHO) की अगुवाई में एक पुलिस का गठन किया गया। जिसने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से दो बड़े घरेलू एलपीजी सिलेंडर, तीन छोटे सिलेंडर, गैस ट्रांसफर करने वाला पाइप, एक एलपीजी रिफिलिंग मशीन और एक वजन करने वाली मशीन बरामद की। पुलिस ने आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बड़े घरेलू पिछले कुछ दिनों से बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर बेच रहा था। आरोपी ने यह भी बताया उसके पास इस काम के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस या सरकारी अनुमति नहीं थी।

आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के यह अवैध काम कर रहा था। जिससे इलाके में कोई बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था। गैस रिफिलिंग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही से आग या विस्फोट हो सकता था, जिससे जानमाल का खतरा हो सकता है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर नंबर 39/2026 दर्ज कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Pooja Kumari
पूजा कुमारीauthor

पूजा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कर चुकी पूजा को टीवी मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। शहरी मुद्दों की गहरी समझ के कारण पूजा लोकल न्यूज, मेट्रो व रेल अपडेट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेवलपमेंट, मौसम, क्राइम, स्थानीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। शहरों की नब्ज पहचानने और स्थानीय संवेदनशीलताओं को खबरों में प्रभावी ढंग से पिरोने की क्षमता उनकी राइटिंग स्किल को विशेष बनाती है। पूजा अब तक 3,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट्स लिख चुकी हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण लोकल अपडेट्स, विश्लेषणात्मक स्टोरीज और रिपोर्ताज शामिल हैं।

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