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खान सर की जमानत पर फैसला टला, 3 जुलाई की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी गिरफ्तारी पर रोक, बंदूक लाइसेंस पर फंसा पेंच

Khan Sir Bail Update: पटना कोर्ट में खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और फैसला टल गया है।

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खान सर की जमानत पर फैसला टला, 3 जुलाई की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी गिरफ्तारी पर रोक, बंदूक लाइसेंस पर फंसा पेंच (ANI)

Khan Sir Patna Court Hearing: देश के जाने-माने और बेहद लोकप्रिय शिक्षक 'खान सर' (Khan Sir) और उनके सुरक्षाकर्मियों से जुड़े कानूनी मामले में आज पटना की जिला अदालत से बड़ी खबर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट जज रूपेश देव की अदालत में आज खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण इस संवेदनशील मामले पर आने वाला फैसला फिलहाल टल गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगामी 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

आज की अदालती कार्यवाही का मुख्य केंद्र बिंदु खान सर के साथ चलने वाले उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) के पास मौजूद हथियारों का लाइसेंस रहा, जिस पर दोनों ही पक्षों में तीखी जिरह देखने को मिली।

लाइसेंस को लेकर 20 मिनट तक चली कानूनी जिरह

सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद सूत्रों ने बताया कि खान सर के बॉडीगार्ड्स की बंदूक के लाइसेंस के संदर्भ में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब 20 मिनट तक बहस चली। अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने इन हथियारों के लाइसेंस और नियमों को लेकर कुछ तकनीकी आपत्तियां दर्ज कराईं, जबकि बचाव पक्ष के वकीलों ने इसे खान सर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी और पूरी तरह वैध बताया।

कोर्ट ने पुलिस अधिकारी (IO) से मांगी रिपोर्ट

दोनों पक्षों की दलीलें अधूरी रहने और वकीलों की बहस सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज रूपेश देव ने इस मामले में गहराई से जांच करने का फैसला किया। अदालत ने केस के जांच अधिकारी (IO) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस के संदर्भ में पूरी बारीकी से जांच करें और उसकी एक आधिकारिक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें।

अब आगे क्या?

चूंकि आज इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए अदालत ने 3 जुलाई की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। पुलिस अधिकारी (IO) द्वारा सौंपी जाने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अब 3 जुलाई को यह तय होगा कि खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स को नियमित जमानत मिलेगी या नहीं। तब तक के लिए खान सर को पुलिसिया कार्रवाई से अंतरिम राहत मिलती रहेगी।

Nitin Arora
नितिन अरोड़ाauthor

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।

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