गुरुग्राम : गुरुग्राम प्रशासन ने यहां स्थित चिंटल पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी के तीन टावर ए, बी और सी को खाली करने के आदेश दिये हैं। इन टावर में बने फ्लैट में रह रहे परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने घरों को खाली करने को कहा गया है। यह आदेश केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) द्वारा की गई संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें इन टावरों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था।
गुरुग्राम के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करने के लिए जारी आदेश के तहत सभी तीन टावर को 15 दिनों के भीतर खाली करना होगा। हालांकि, लोगों के लिए यह किसी परेशानी से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया गये मैटेरियल में अब उतना दम नहीं है कि वो आगे तक सुरक्षित रहे। सरियों में जंग लग चुकी है।
2022 में ढह गया टावर
चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के टावर ‘डी’ की छह मंजिलें आंशिक रूप से 10 फरवरी 2022 को ढह गईं थीं, जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई थी। लिहाजा, किसी अनहोनी की आशंका के चलते इन्हें जल्द से जल्द खाली करने के आदेश हैं। प्रशासन इस कार्य को 15 दिनों के अंदर करने के लिए तत्पर है। लोगों को कड़े आदेश हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके फ्लैट खाली कर दें। जिनके फ्लैट हैं उन्हें क्या आश्वासन दिए गए हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
