गुरुग्राम

हरियाणा सरकार प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए बना सकती है कानून, बजट सत्र में पेश होने की संभावना

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  • Updated Feb 6, 2024, 05:44 PM IST

Haryana News: सूत्रों ने बताया कि विधेयक को 20 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक में निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और विनियमन के साथ उन्हें पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान है।

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हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर।

Haryana News: हरियाणा सरकार निजी कोचिंग संस्थानों के कामकाज को विनियमित करने, भ्रामक विज्ञापनों और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक कानून बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने पिछले महीने हरियाणा कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2024 का एक मसौदा सार्वजनिक पटल पर रखा था तथा इस संबंध में हितधारकों और जनता से प्रतिक्रिया मांगी थी। सूत्रों ने बताया कि विधेयक को 20 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक में निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और विनियमन के साथ उन्हें पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान है।

इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री की लागत तथा अन्य शुल्कों की निगरानी का भी प्रावधान है। विधेयक के मसौदे में छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों का ध्यान रखने, कोचिंग संस्थानों में नामांकित छात्रों के बीच तनाव को कम करने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। इसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं और नियमों के तोड़े जाने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

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