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Greater Noida: मासूम की अस्मत लूटने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, फूट - फूटकर रोया आरोपी, रिश्ते में लगता है चाचा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 24, 2023, 05:13 PM IST

Gautam Budh Nagar District Court: गौतमबुद्धनगर की जिला न्यायालय ने एक मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर करावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला मई 2021 के सूरजपुर थाना इलाके का है।

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गौतमबुद्धनगर की जिला न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को सुनाई सजा

KEY HIGHLIGHTS
  • अदालत ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा
  • 50 हजार रुपए का लगाया आर्थिक दंड
  • 31 मई 2021 का सूरजपुर थाने का है मामला


Greater Noida News: जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बुलंदशहर निवासी आरोपी आशु को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सेकेंड चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।

बता दें कि, आरोपी को सजा सुनाने के बाद अब जाकर पीड़िता को न्याय मिल सका है। जुर्माना न दे पाने की स्थिती में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा मिलेगी। इस त्वरित न्याय को बड़ा फैसला माना जा रहा है।

रिश्ते में चाचा लगता है दोषी

मिली जानकारी के अनुसार, 31 मई 2021 को सूरजपुर थाने में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि, वह सूरजपुर कस्बे में किराए के मकान में रहा करती है। यहां पर वह मजदूरी का काम किया करती है। उसके पति सुबह 8 बजे काम पर चले गए थे और 10 वर्षीय की बेटी को कमरे पर ही छोड़ गए। घटना के वक्त पीड़िता की मां भी घर पर नहीं थी। कमरे के बराबर में गांव का आशु भी रहा करता था, जो पीड़ित मासूम का रिश्ते में चाचा लगता है। उसने नाबालिग बच्ची से जबरिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किसी को बताने पर मासूम बच्ची को जान से मारने की धमकी दी।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था मामला

बता दें कि, सूरजपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले की चार्ज सीट जिला न्यायालय में पेश की गई। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के समय 8 गवाह पेश किए गए। वहीं, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी आशु को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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