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Delhi SIR: दिल्ली में आज से घर-घर होगा वोटर वेरिफिकेशन, मतदाता सूची से नाम न कट जाए! जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

दिल्ली में आज यानी 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो रही है। 29 जुलाई तक 13 हजार से ज्यादा बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अंतिम वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी होगी।

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दिल्ली में आज से SIR शुरू, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सत्यापन (सांकेतिक फोटो)

Delhi SIR: दिल्लीवासियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। राजधानी में मतदाता सूची को अपडेट और पूरी तरह सटीक बनाने के लिए मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 29 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।

13 हजार से ज्यादा BLO करेंगे घर-घर सर्वे

इस अभियान के तहत 13,033 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 32,429 बीएलए-2 (BLA-2) दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार ने बताया कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 77.11 लाख पुरुष, 67.98 लाख महिलाएं और 1,024 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। इसके अलावा 76,155 दिव्यांग और 3,29,130 युवा (18-19 वर्ष) मतदाता भी सूची में शामिल हैं।

कैसे होगी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया?

जब बीएलओ आपके घर आएंगे, तो वे आपको 'गणना फॉर्म' (एन्युमरेशन फॉर्म) की दो कॉपियां देंगे। एक कॉपी आपको भरकर बीएलओ को वापस देनी होगी और दूसरी कॉपी आप अपने पास रसीद (रिसीविंग) के तौर पर रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि इस चरण में फॉर्म के साथ किसी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज जमान करने जरूरत नहीं होगी। मतदाता इस जानकारी को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।

अगर घर बंद मिला तो क्या होगा?

अगर बीएलओ के आने पर आपका घर बंद मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में बीएलओ कम से कम तीन बार घर आएंगे ताकि कोई पात्र मतदाता छूट न पाए।

इन कारणों से वोटर लिस्ट से कट सकता है नाम

निर्वाचन आयोग के अनुसार इन परिस्थितियों में नाम हटाया जा सकता है—

  • बीएलओ के तीन बार आने के बाद भी मतदाता से संपर्क न होना।
  • बिना पता अपडेट कराए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना।
  • मतदाता की मृत्यु हो जाना।
  • एक ही व्यक्ति का दो अलग-अलग वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना।
  • विदेशी नागरिक होना।

2002 के बाद दिल्ली आए हैं तो क्या करें?

दिल्ली में यह विशेष पुनरीक्षण आखिरी बार साल 2002 में हुआ था। इसलिए जो लोग 2002 के बाद दिल्ली आए हैं, उन्हें फॉर्म में अपने मूल राज्य की जानकारी देनी होगी, जहां उनका नाम पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत था। अगर किसी व्यक्ति का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो वह अपने माता-पिता या दादा-दादी के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भी जानकारी दे सकता है।

बेघर और विस्थापित लोगों के लिए भी व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हाल के अतिक्रमण हटाने के अभियान में जिन लोगों के घर टूट गए हैं या जो परिवार बेघर हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोगों तक भी फॉर्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

मतदाता अपना पुराना रिकॉर्ड और वोटर से जुड़ी जानकारी www.ceo.delhi.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मतदाता voters.eci.gov.in और ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, जिसके बाद बीएलओ उसका भौतिक सत्यापन करेंगे।

जानिए पूरा शेड्यूल

  • 30 जून से 29 जुलाई: घर-घर सर्वे और फॉर्म बांटना।
  • 5 अगस्त: प्रारूप मतदाता सूची जारी
  • 5 अगस्त से 4 सितंबर: दावे और आपत्तियां दर्ज
  • 5 अगस्त से 3 अक्टूबर: दावों और आपत्तियों का निपटारा
  • 7 अक्टूबर: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन

निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि बीएलओ के आने पर अपनी सही जानकारी दें और समय पर फॉर्म जमा करें, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज रहे।

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Pooja Kumari
पूजा कुमारीauthor

पूजा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कर चुकी पूजा को टीवी मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। शहरी मुद्दों की गहरी समझ के कारण पूजा लोकल न्यूज, मेट्रो व रेल अपडेट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेवलपमेंट, मौसम, क्राइम, स्थानीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। शहरों की नब्ज पहचानने और स्थानीय संवेदनशीलताओं को खबरों में प्रभावी ढंग से पिरोने की क्षमता उनकी राइटिंग स्किल को विशेष बनाती है। पूजा अब तक 3,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट्स लिख चुकी हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण लोकल अपडेट्स, विश्लेषणात्मक स्टोरीज और रिपोर्ताज शामिल हैं।

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