दिल्ली

दिल्ली के IGI Airport के आसपास के क्षेत्रों में लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

इस क्षेत्र में फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और होटलों में होने वाली शादियों और पार्टियों के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लेजर लाइटों के कारण पायलटों को विशेष रूप से लैंडिंग के दौरान दृश्य संबंधी परेशानी होती है।

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प्रतीकात्मक फोटो (istock)

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और उचित विमानन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में 23 सितंबर तक 60 दिन के लिए लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।पालम (आईजीआई हवाई अड्डा) के सहायक पुलिस आयुक्त वीर कृष्ण पाल सिंह द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार, यह निर्देश 26 जुलाई से 23 सितंबर तक लागू रहेगा।

क्षेत्र में फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और होटलों में होने वाली शादियों और पार्टियों के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लेजर लाइटों के कारण पायलटों को विशेष रूप से लैंडिंग के दौरान दृश्य संबंधी परेशानी होती है।

उन्होंने एक आदेश में कहा, 'आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां हैं, जहां कार्यक्रमों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चमकदार रोशनी और लेजर बीम सामान्य परेशानी का कारण बनती हैं और पायलट की दृष्टि को विचलित करती हैं।'सिंह ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी से विमान और यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पालम उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, आयोजक या प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी कार्यक्रम के दौरान लेजर बीम का उपयोग सख्त वर्जित है।'

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Ravi Vaish
रवि वैश्य author

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों... और देखें

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