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Delhi BNS Section 163: दिल्ली में 6 दिन के लिए क्यों लगी है धारा 163, इन इलाकों में ये गतिविधियां नहीं कर सकेंगे लोग

Delhi BNS Section 163: राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने अगले छह दिनों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने यह कदम गड़बड़ी फैलाने की आशंकाओं को देखते हुए उठाया है। 30 सितंबर को लागू हुई यह धारा 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

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दिल्ली में कई जगहों पर धारा 163 लागू।

KEY HIGHLIGHTS
  • राजधानी दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है
  • धारा 163 को पहले आईपीसी की धारा 144 के नाम से जाना जाता था
  • दिल्ली में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विशेष चेकिंग पर जोर दिया गया

Delhi BNS Section 163: राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने अगले छह दिनों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने यह कदम गड़बड़ी फैलाने की आशंकाओं को देखते हुए उठाया है। 30 सितंबर को लागू हुई यह धारा 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। यह धारा दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों सहित नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तर दिल्ली के इलाकों में लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक इस दौरान इन इलाकों में विरोध प्रदर्शन, रैली, सभा करने की मनाही होगी। कोई व्यक्ति अपने साथ असलहा-हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। पहले इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। बीएनएस लागू होने के बाद यह धारा 163 हो गई।

खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने उठाया कदम

दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिले हैं तमाम मुद्दों को लेकर अगले कुछ दिनों में समूहों द्वारा व्यवधान खड़े किए जा सकते हैं। खासकर वक्फ बोर्ड संसोधन विधायक, शाही ईदगाह मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों को लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोगों में असंतोष फैल सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए एहतियातन इस तरह का कदम उठाया गया है। पुलिस के मुताबिक कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की योजना बनाई है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव चल रहा है और दो अक्टूबर को गांधी जयंती है। इस दौरान दिल्ली में वीआईपी गतिविधियां भी होनी हैं।

पांच से ज्यादा व्यक्तियों के जुटने पर मनाही

अपने बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नईं दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर दिल्ली के अलावा राजधानी के सभी सीमावर्ती इलाकों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, हथियार, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर लेकर चलने और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उलंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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