Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। इस सिलसिले में कई राज्य सरकारों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को राजधानी छोडने की तय समय-सीमा 26 से 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जिनके वीजा निलंबित कर दिया गए हैं। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने सभी नागरिकों से राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने में मदद करने और संबंधित पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करने की अपील की है।
जानकारी के मुताबिक, अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने या चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से आए हैं। दीर्घकालिक वीजा पांच वर्षों के लिए वैध होता है, जबकि विजिटर वीजा की अवधि केवल 90 दिन की होती है। लेकिन, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तत्काल प्रभाव भारत छोड़ने का आदेश दिया है। सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। सरकारें केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों का पालन करेगी और इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को दिये ये आदेश
इस संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा जाए। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तुरंत वापस पाकिस्तान भेजने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द करने के निर्देश भी जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। इसके साथ ही, सभी राज्य अपने क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को खोज-खोजकर उनकी वापसी सुनिश्चित करें। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि पाकिस्तान से आए सभी लोगों को जल्द से जल्द अपने-अपने राज्यों से हटाया जाए। इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के तहत पाकिस्तानियों को जारी वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, यह निर्णय उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होता, जिन्हें पहले से दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा (एलटीवी) जारी किए जा चुके हैं। शेष वीजा रद्द कर दिए गए हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय पहले से जारी हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) पर लागू नहीं होता। ऐसे वीजा वैध बने रहेंगे।
लिहाजा, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर निकलने की समय-सीमा 26 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है और अब से पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध रूप से निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को जाहिर किया। लिहाजा, भारत सरकार के निर्णयों के अनुरूप जीएनसीटीडी के गृह विभाग ने पहले ही दिल्ली पुलिस को उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने की सलाह दी थी जो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके निर्वासन के लिए अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करें।
जीएनसीटीडी के गृह विभाग की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। मंत्री सूद ने दिल्ली के सभी निवासियों से अपील की कि वे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य में कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
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