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दिल्ली में नाबालिगों के हाथ में स्टीयरिंग, डराने वाला है ट्रैफिक पुलिस का आंकड़ा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आंकड़ा जारी कर बताया है कि पिछले साल 1 जनवरी से 15 मई तक माइनर ड्राइविंग के 15 चालान हुए ,यानि 15 नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। लेकिन, 1 जनवरी 2024 से लेकर 5 मई तक माइनर ड्राइविंग के 101 चालान हुए हैं।

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Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

दिल्ली: सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाने के लिए सरकारें मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) जैसे प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन हकीकत उसके विपरीत है। हालांकि, इसे अमल में लाने के लिए सिर्फ सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। कहीं न कहीं लोगों को भी नियमों और सड़क सुरक्षा (Road Safety) के प्रति अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझना होगा। खासकर, नाबालिग बच्चों के हाथ में स्टीयरिंग थमाने से पहले अपने बच्चे और सड़क पर चल रहे उन लोगों की जान का ख्याल रखना होगा, जो बेकसूर हैं। चूंकि, अक्सर देखने में आता है कि नाबालिग बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल या कार की चाबी आने पर वह बेपरवाह होकर सड़कों पर वाहन को दौड़ाते हैं, जिससे हादसे की संभावना अधिक रहती है। इसी से जुड़ा एक आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने साझा किया है, जो चिंताजनक है।

सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे नाबालिग हाथ

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आंकड़ा जारी कर बताया है कि पिछले साल यानी 2023 के मुकाबले इस साल ऐसे मामलों में 573 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 1 जनवरी से 15 मई तक माइनर ड्राइविंग के 15 चालान हुए ,यानि 15 नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। इधर, साल 1 जनवरी 2024 से लेकर 5 मई तक माइनर ड्राइविंग के 101 चालान हुए हैं।

दिल्ली सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के नए नियम एक जून से लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में तेज गति से लेकर कम उम्र में गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माना देना होगा। अधिक स्पीड में वाहन दौड़ाने वालों को 1000 रुपये लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों का लाइसेंस होना जरूरी है वरना मोटा जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों पर एक नजर...

  • तेज रफ्तार - अगर, वाहन चालक लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी भगाते हुए पकड़ा गया तो 1000 से लेकर 2000 हजार रुपये तक का चालान भरना होगा।
  • बिना लाइसेंस ड्राइविंग - अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो उसे 500 रुपये का चालान देना होगा।
  • नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग- अगर, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना होगा और गाड़ी के मालिका का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
  • हेलमेट और सीट बेल्ट का हिसाब-किताब- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100-100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट एक उदाहरण

फिलहाल, इसका जीता जागता उदाहरण पुणे का है, जहां एक 17 साल के नाबालिग ने अपनी 2.5 करोड़ की लग्जरी पोर्शे कार से बाइक सवार युवक-युवती की रौंदकर जान ले ली थी। हादसे के वक्त लड़का शराब में धुत था।

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Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमार author

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ... और देखें

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