दिल्ली

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर को मिली जमानत, 3 छात्रों की हो गई थी मौत

ड्राइवर कथूरिया को सोमवार को बेसमेंट के चार सह-मालिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने रविवार को राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में ड्राइवर को मिली जमानत

Photo : PTI
KEY HIGHLIGHTS
  • ड्राइवर पर लगा गैर इरादतन हत्या का आरोप हुआ वापस
  • पुलिस ने खुद हटाया ये आरोप
  • जिसके बाद ड्राइवर को मिल गई जमानत

दिल्ली कोचिंग हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ड्राइवर पर आरोप था कि उसी की गाड़ी के कारण बेसमेंट में पानी भरा, जिसके कारण तीन छात्रों की मौत हो गई। हालांकि इस गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस शुरू से ही सवालों के घेरे में थी।

बैकफुट पर दिल्ली पुलिस

दिल्ली की एक अदालत ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (एसयूवी) चालक की दूसरी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली। कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने एसयूवी चालक मनुज कथूरिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस लेने का फैसला किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने कथूरिया को बुधवार को जमानत देने से मजिस्ट्रेट अदालत के इनकार के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की।

ड्राइवर पर क्या है आरोप

कथूरिया पर आरोप है कि उनकी ‘फोर्स गोरखा’ कार के पानी से भरी सड़क से गुजरने के कारण पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया जिसके बाद तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई। कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने कथूरिया के खिलाफ ‘गैर इरादतन हत्या’ के आरोप को हटाने का फैसला किया है।जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिका के जवाब में कहा, ‘‘विस्तृत जांच में पाया गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) आरोपी पर लागू नहीं होती।’’

क्या बोले जांच अधिकारी

जांच अधिकारी ने कहा, ‘‘आईआईटी-दिल्ली की विशेषज्ञ टीम के घटनास्थल का दौरा करने और निरीक्षण के बाद निष्कर्ष प्रस्तुत करने पर इसका बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा। ऐसे में, अब तक आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत मामला बनता है, जिसके लिए अदालत उचित आदेश पारित कर सकती है।’’

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Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमार author

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय ... और देखें

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