2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक हत्या के मामले में 12 आरोपी बरी, एक दोषी करार

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है, जिसकी सजा पर फैसला 22 मई को लिया जाएगा।

Delhi Riots court

दिल्ली दंगा मामले में 12 आरोपी बरी (फोटो - AI Image)

साल 2020 में पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा दंगों की आग में झुलस रहा था। उस समय यहां के गोकलपुरी इलाके में 26 फरवरी 2020 को दंगों में आमिर अली नाम के एक युवक की हत्या हुई। उसी आमिर अली की हत्या के मामले आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। एक आरोपी लोकेश को दंगे भड़काने का दोषी पाया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

अदालत ने दोषी लोकेश की सजा पर 22 मई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बता दें कि दंगे के दौरान आमिर अली की हत्या के बाद उसके शव को भागीरथी विहार नाले के पास पुलिया के नीचे फेंका गया था।

ये भी पढ़ें - Delhi के एक पुलिस थाने में लगी आग, आनन-फानन में थाना खाली कराया गया

कोर्ट की इस कार्रवाई को दिल्ली दंगा मामले में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि इससे दंगे के दौरान हुई हिंसा और हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की प्रगति का पता चलता है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दिल्ली (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Digpal Singh author

खबरों की दुनिया में लगभग 19 साल हो गए। साल 2005-2006 में माखनलाल चतुर्वेदी युनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा करने के बाद मीडिया जगत में दस्तक दी। कई अखबार...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited