2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक हत्या के मामले में 12 आरोपी बरी, एक दोषी करार
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है, जिसकी सजा पर फैसला 22 मई को लिया जाएगा।

दिल्ली दंगा मामले में 12 आरोपी बरी (फोटो - AI Image)
साल 2020 में पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा दंगों की आग में झुलस रहा था। उस समय यहां के गोकलपुरी इलाके में 26 फरवरी 2020 को दंगों में आमिर अली नाम के एक युवक की हत्या हुई। उसी आमिर अली की हत्या के मामले आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। एक आरोपी लोकेश को दंगे भड़काने का दोषी पाया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
अदालत ने दोषी लोकेश की सजा पर 22 मई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बता दें कि दंगे के दौरान आमिर अली की हत्या के बाद उसके शव को भागीरथी विहार नाले के पास पुलिया के नीचे फेंका गया था।
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कोर्ट की इस कार्रवाई को दिल्ली दंगा मामले में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि इससे दंगे के दौरान हुई हिंसा और हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की प्रगति का पता चलता है।
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