दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दी कस्टडी पैरोल
Tahir Hussain Custody Parole: दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM से मुस्तफाबाद सीट के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी

ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी
custody parole to tahir hussain : दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर 28 जनवरी को सामने आई, दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM से मुस्तफाबाद सीट के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है, बता दें कि यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी गई है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने 29 जनवरी से तीन फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए कहा कि हुसैन को दिन के समय केवल सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और प्रत्येक रात वापस लौटने की अनुमति होगी।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि ताहिर हुसैन को हिरासत में पैरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपये जमा कराने होंगे।ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए।
ये भी पढ़ें- केजरीवाल ने दिया Income Tax आधा और टैक्स लिमिट डबल करने का फॉर्मूला, पढ़ें
अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, 'जिस जगह पर मेरा घर बताया जा रहा है, वहां दिल्ली में दंगे हुए थे। मैं मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, और यहां तक कि रहने के उद्देश्य से भी, मैं कह रहा हूं कि मैं घर नहीं जाऊंगा और एक होटल में रहूंगा तथा उसका विवरण प्रदान करूंगा।' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ताहिर के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर राहत दी जाती है तो हर कोई जेल से नामांकन दाखिल करेगा।
अदालत ने राजू से कहा कि वह इस बारे में निर्देश मांगें कि किस तरह के खर्च और किस तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी। पीठ ने अग्रवाल से यह भी कहा कि हुसैन द्वारा प्रस्तावित शपथपत्र के बारे में सूचित करें यह आदेश हुसैन की उस याचिका पर पारित किया गया जिसमें उन्हें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए हिरासत में रहते हुए प्रचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दिल्ली (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

Gurugram में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 2 बहनों की मौत; पिता का बुरा हाल

दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP के बड़े-बड़े सूरमा ढेर, ये है हारने वाले ‘आप’ नेताओं की पूरी लिस्ट

Delhi New MLA Full List, दिल्ली के नए विधायकों की सूची 2025: ये हैं दिल्ली के नए विधायक, जानिए आपका MLA कौन?

AAP Delhi Vidhan Sabha Chunav Parinam 2025: आखिर क्यों केजरीवाल के अरमानों पर फिर गया झाडू, जानें हारने के 7 कारण

कल का मौसम 09 February 2025: आंधी के साथ बिजली-बारिश की एंट्री, फागुन में पड़ेगी भीषण गर्मी; कोहरा नहीं लेगा ब्रेक
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited