दिल्ली

Delhi Meat Shop Rules: दिल्‍ली में चिकन-मटन खरीदने में हो सकती है दिक्‍कत, जल्‍द लागू होंगे ये नियम

Delhi Meat Shop Rules: एमसीडी की नई नीति के मुताबिक, धार्मिक स्थल और श्मशान घाट से मीट की दुकान कम से कम 150 मीटर से दूर होनी चाहिए। ये नया नियम डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू होगा।

Image

मटन चिकन की दुकानों के लिए नए नियम। (सांकेतिक फोटो)

Delhi Meat Shop Rules: अगर आप नॉनवेज खाते हैं और दिल्‍ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी काम ही है। दरअसल, अब मटन या चिकन खरीदने के लिए आपको थोड़ी मशक्‍कत करनी होगी। ये हम नहीं रहे बल्कि ये कहना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) का जिसके नए प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी मिली। बता दें कि, इसके तहत नॉनवेज की दुकान और धार्मिक स्थल के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर तय की गई है। ये नीति आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मीट कारोबारियों ने फैसले के विरोध में कोर्ट तक जाने की बात कही है।

नियम भी समझ लें

एमसीडी की नई नीति के मुताबिक, धार्मिक स्थल और श्मशान घाट से मीट की दुकान कम से कम 150 मीटर से दूर होनी चाहिए। गौरतलब है कि, अगर दुकान को लाइसेंस मिलने के बाद धार्मिक स्थल अस्तित्व में आया होगा तो ये दूरी नहीं देखी जाएगी। हालांकि पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि, मस्जिद के पास पोर्क (सूअर का मांस) छोड़कर अन्‍य सभी प्रकार के मंजूर मांस की बिक्री हो सकेगी। ऐसा तब होगा जब मस्जिद कमिटी या इमाम आवदेक को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दे। बता दें कि, एमसीडी का ये नया नियम डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू होगा।

ये शुल्‍क होगा देय

नए नियम के मुताबिक, मीट की दुकान के लिए अगर दुकानदार को नया लाइसेंस चाहिए या लाइसेंस रीन्‍यू कराना है तो उन्‍हें 18000 रुपए फीस देनी होगी, वहीं प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 1.5 लाख रुपए देने होंगे। दुकानदारों के लिए ध्‍यान देने वाली बात ये है कि, प्रत्‍येक तीन वित्‍तीय वर्षों के बाद फीस और पेनाल्‍टी की दरों में 15 फीसदी बढ़ोतरी होगी। एमसीडी में कहा गया कि, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक पॉश एरिया में मीट शॉप का 20 स्क्वायर मीटर के परिक्षेत्र में होगी। हालांकि व्‍यावसायिक क्षेत्रों में शॉप के क्षेत्रफल पर कोई बैन नहीं हैं, लेकिन अगर मीट प्रोसेसिंग प्‍लांट लगाना है तो उसका न्‍यूनतम आकार 150 स्क्वायर मीटर है।

विरोध में उठने लगे स्‍वर

मीट शॉप को लेकर आए इस नए नियम का दिल्ली मीट मर्चेंट एसिएशन ने विरोध किया है। उन्‍होंने कहा कि, इस नियम से भ्रष्‍टाचार को काफी बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन से जुड़े एक सदस्‍य ने कहा कि, एक अवैध दुकान के संचालक के लिए 2700 रुपये देना भी कठिन है ऐसे में वो रीन्‍यूवल के लिए फीस कहां से लाएगा। इस तरह या तो वो पुलिस को पैसे देगा या फिर और कोई गलत रास्‍ता निकालेगा। ऐसे में एमसीडी को राजस्व का घाटा होगा और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। बता दें कि एसोसिएशन ने पॉलिसी के विरोध में कोर्ट जाने और प्रदर्शन की धमकी भी दी है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Shaswat Gupta
शाश्वत गुप्ता author

पत्रकारिता जगत में पांच साल पूरे होने जा रहे हैं। वर्ष 2018-20 में जागरण इंस्‍टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्‍युनिकेशन से Advance PG डिप्लोमा करने के... और देखें

End of Article