दिल्ली

कोर्ट से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, ED ने जमानत का विरोध किया

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Mar 22, 2023, 03:22 PM IST

Satyender Jain : दिल्ली सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीलॉन्ड्रिंग के एक केस में उनकी तरफ से दायर जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जैन ने जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उनकी अर्जी वहां भी खारिज हो गई।

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कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली।

Photo : PTI

Satyender Jain : दिल्ली सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीलॉन्ड्रिंग के एक केस में उनकी तरफ से दायर जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जैन ने जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उनकी अर्जी वहां भी खारिज हो गई। इससे पहले सोमवार को जैन की अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जमानत मिलने पर जैन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

जांच एजेंसी ने कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दिल्ली सरकार में वह उच्च पदों पर रह चुके हैं। ईडी ने बताया कि जैन जेल में मसाज कराते थे और अपने विभाग के अधिकारियों एवं अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलते थे।

जैन की खारिज होती रही है जमानत अर्जी

बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के बाद जैन जमानत पाने के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन अदालत से हर उन्हें मायूस होना पड़ा है। ईडी जैन के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। जैन पर आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया गया।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ी

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर ईडी ने आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान आप नेता ने कोर्ट से कुछ धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुस्तकें अपने साथ रखने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध पर अदालत ने कहा कि उन्हें इस बारे में आवेदन देना होगा।

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आलोक कुमार राव
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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