Delhi News: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण शहर में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित 90,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों में से प्रत्येक को 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तहत 18 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आशीष चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। 'Building and Other Construction Workers Welfare Board' की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ज़रूरी वेरिफिकेशन के बाद निर्माण श्रमिकों को 8000/- रुपये दिए जा सकते हैं. पात्र श्रमिकों के आधार कार्ड से जुड़े खाते में डीबीटी मोड द्वारा सहायता राशि जारी की जाएगी।
यह कदम हालही में उच्चतम न्यायालय द्वारा एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए गए निर्देश के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि वे 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताएं कि प्रतिबंधों के कारण बिना काम के रह गए निर्माण श्रमिकों को कोई निर्वाह भत्ता दिया गया है या नहीं।
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