Delhi News: दिल्ली सरकार व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। इस कदम से होटल, रेस्तरां, जिम, बैन्क्वेट हॉल और अन्य व्यापार से जुड़े करीब 50,000 लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही लगभग 5 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना और अनावश्यक कागजी कार्यवाही से व्यापारियों को राहत देना है।
दैनिक जागरण में छपी खबर के हवाले से अब तक व्यापारियों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य था। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद उन्हें इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। हाल ही में पुलिस से लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद यह दूसरा बड़ा निर्णय होगा, जिससे कारोबारियों को व्यापार करने में और आसानी होगी। हालांकि एमसीडी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निगम को राजस्व का नुकसान न हो।
FSSAI पर होगी खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी
हेल्थ ट्रेड लाइसेंस खत्म होने के बाद खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पर होगी। वहीं इमारतों की सुरक्षा का जिम्मा अग्निशमन विभाग देखेगा। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रमुख संदीप आनंद गोयल ने कहा कि पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म होने के बाद व्यापारियों को काफी राहत मिली है और यह कदम उनके लिए और भी फायदेमंद साबित होगा।
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