महिला की हत्या के मामले में 7 साल बाद मिला न्याय, पति समेत 6 लोगों को कोर्ट ने ठहराया दोषी
दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में राजधानी के उत्तर-पश्चिमी बवाना क्षेत्र में एक स्कूल शिक्षिका की हत्या के मामले में उसके पति सहित छह लोगों को दोषी ठहराया है। सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दोषी ठहराया गया है।

महिला हत्याकांड में पति समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में राजधानी के उत्तर-पश्चिमी बवाना इलाके में एक स्कूल शिक्षिका की हत्या के मामले में उसके पति सहित छह लोगों को दोषी ठहराया है। सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराधी घोषित किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मंजीत सहरावत, एंजल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जॉनी और शहजाद सैफी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित किया है। अदालत ने कहा, सभी आरोपियों ने आपराधिक साजिश को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई।
सुनीता (38) की 29 अक्टूबर 2018 की सुबह करीब आठ बजे घर से निकलते समय हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रारंभिक जांच में महिला के पति मंजीत और उसकी प्रेमिका एंजल गुप्ता समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मंजीत ने अपनी पत्नी द्वारा उसके प्रेम संबंधों का विरोध किए जाने पर उसे रास्ते से हटाने के लिए एंजल के सौतेले पिता राजीव गुप्ता के साथ साजिश रची थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजीव के वाहन चालक दीपक ने अपने मामा धर्मेंद्र की मदद से दो 'शार्पशूटर' विशाल और सैफी को सुपारी दी। इन दोनों ने इलाके की रेकी कर सुनीता को तीन गोलियां मारीं। राजीव गुप्ता के खिलाफ मामले की सुनवाई मार्च में अलग कर दी गई, क्योंकि वह एक समय तक भगौड़ा अपराधी घोषित रहा।
मामला सफलतापूर्वक हुआ साबित
अदालत द्वारा 28 अप्रैल को पारित 129 पृष्ठ के आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों की गवाही और सुनीता की डायरी से प्राप्त साक्ष्य का अवलोकन किया, जिससे पता चला कि मंजीत और एंजेल के बीच "विवाहेतर संबंध थे और वो लगातार उनके रिश्ते पर आपत्ति जता रही थी। अदालत के निर्णय में कहा गया कि मंजीत और सुनीता के बीच तलाक की कोई संभावना नहीं थी।
हत्या की रची साजिश
एंजल 27 अक्टूबर 2018 को मंजीत के साथ करवाचौथ मनाना चाहती थी। दोनों ही आरोपियों (एंजल और मंजीत) ने अपने संबंधों को बनाए रखने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हत्या की साजिश रची। अदालत में मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजेक्शन, सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट, बरामद हथियार, वाहन और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आपराधिक साजिश को साबित किया गया। शहजाद सैफी और विशाल के पास से बरामद हथियारों को हत्या में प्रयुक्त बताया गया।
आरोपियों को ठहराया गया दोषी
सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि सैफी, विशाल और धर्मेंद्र को अतिरिक्त रूप से शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है। अदालत ने सजा पर बहस के लिए मामला बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया है।
(इनपुट - भाषा)
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