दिल्ली

Delhi: छतरपुर में उधारी के विवाद ने ली जान, व्यक्ति ने की सहकर्मी की हत्या; शव सेप्टिक टैंक से बरामद

दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 42 वर्षीय व्यक्ति की उसके ही सहकर्मी ने हत्या कर दी। आरोपी ने महज 10 हजार रुपये के उधार से इनकार पर यह क्रूर कदम उठाया। पुलिस ने शव को फार्महाउस के सेप्टिक टैंक से बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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उधारी के विवाद के चलते व्यक्ति ने की सहकर्मी की हत्या

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

Chhatarpur Farmhouse Murder: दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके के एक फार्महाउस में 42 वर्षीय व्यक्ति की उसके सहकर्मी द्वारा कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कारण था 10 हजार रुपये उधार न देना। अधिकारियों ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 47 वर्षीय चंद्र प्रकाश के रूप में हुई है, जो उसी फार्महाउस में चालक के तौर पर कार्यरत था। उसे दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके से गिरफ्तार किया गया है।

पीड़ित की पहचान सीता राम के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पिछले 10 सालों से छतरपुर के उसी फार्महाउस में घरेलू सहायक के रूप में काम कर रहा था। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि फार्महाउस के मालिक शहर से बाहर थे, जिस कारण सीता राम अकेले ही वहां रह रहा था। सीता राम की गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 जुलाई को महरौली थाने में दर्ज कराई गई थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब फार्महाउस के कर्मचारियों ने मुख्य द्वार खुला देखा और सीता राम को गायब पाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

सेप्टिक टैंक में फेंका शव

पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने सीता राम से 10,000 रुपये मांगे थे। इनकार करने पर दोनों में बहस हुई और गुस्से में आकर उसने हथौड़े से सीता राम के सिर पर वार कर हत्या कर दी। अपराध छिपाने के लिए चंद्र प्रकाश ने शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पंतगांव गांव का निवासी है और छतरपुर क्षेत्र में रहकर फार्महाउस में काम करता था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

चौहान ने जानकारी दी कि शिकायत मिलने पर महरौली थाना पुलिस की एक टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान फार्महाउस में स्थित सेप्टिक टैंक से सीता राम का शव बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि अपराध शाखा और फोरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच के आधार पर रविवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238(ए) (साक्ष्य मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। चौहान ने बताया कि तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

(इनपुट - भाषा)

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Nilesh DwivedI
निलेश द्विवेदी author

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अप... और देखें

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