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दिल्ली NCR में खत्म हुआ GRAP-3 का पहरा, CAQM ने किया ऐलान; AQI अब भी 'बहुत खराब'

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर में आई हल्की गिरावट के बाद CAQM ने GRAP-3 प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। राजधानी में अब केवल GRAP-2 के नियम लागू होंगे, जिससे कई बंद पड़ी गतिविधियों को राहत मिलेगी। हालांकि वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब स्थिति में है, इसलिए GRAP-1 और 2 के प्रावधान सख़्ती से जारी रहेंगे।

CAQM Withdraws GRAP-3 Curbs in Delhi (Photo: PTI)

दिल्ली में GRAP-3 हटाया गया, अब सिर्फ GRAP-2 के नियम लागू (फोटो: PTI)

Delhi News: CAQM के निर्देशों के अनुसार राजधानी दिल्ली से GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं और अब सिर्फ GRAP-2 के नियम लागू रहेंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में लागू 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद हो गया है। आगे सभी व्यवस्थाएं GRAP-2 के मानकों के अनुसार संचालित की जाएंगी।

प्रदूषण स्तर में सुधार को देखते हुए CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP-3 को वापस लेने का आदेश जारी किया है। वायु गुणवत्ता और मौसम के अनुमान की समीक्षा करने के बाद सब-कमेटी ने यह फैसला लिया। GRAP-3 हटने से निर्माण कार्य और अन्य गतिविधियाँ फिर से शुरू करने में राहत मिलेगी, हालांकि हवा की गुणवत्ता अभी भी संतोषजनक नहीं है। इसी वजह से GRAP-1 और GRAP-2 के प्रावधान जारी रहेंगे और सभी एजेंसियों को सख़्त निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

“बहुत खराब” AQI

CAQM ने बताया है कि पिछले तीन दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। बुधवार को राजधानी का AQI 327 मापा गया, जो अब भी “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। IMD और IITM के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी हवा की स्थिति इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। GRAP-3 हटने के बाद एनसीआर में वे निर्माण कार्य फिर से शुरू किए जा सकेंगे, जिन्हें AQI गंभीर स्तर पर पहुंचने पर रोक दिया गया था। हालांकि जिन प्रोजेक्ट साइटों को धूल नियंत्रण मानकों या अन्य नियमों के उल्लंघन के कारण बंद किया गया था, उन्हें CAQM की अनुमति के बिना दोबारा शुरू करने की इजाजत नहीं होगी।

GRAP-1 और GRAP-2 के प्रतिबंध लागू

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदूषण स्तर दोबारा गंभीर स्थिति में न जाए, इसलिए GRAP-1 और GRAP-2 के सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे और एजेंसियों को कड़ी निगरानी जारी रखनी होगी। सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा और निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल तथा सामग्री को ढकना अनिवार्य होगा। कचरा, पत्तियां और बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक होगी, साथ ही पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक प्वॉइंट्स पर विशेष तैनाती की जाएगी और हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी व कार्रवाई की जाएगी।

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 Nilesh Dwivedi
Nilesh Dwivedi Author

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अप... और देखें

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