Bulldozer Action: दिल्ली के एक और इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत गुरुवार को मिले जब 30 से अधिक अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। कॉलोनी के निवासियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। जिसमें उन्हें अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। अदालत ने दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर स्थित खिजर बाबा कॉलोनी में अवैध रूप से बने सभी निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे कई मकानों और दुकानों को अवैध घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
30 से अधिक संपत्तियों पर नोटिस चस्पा
कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को कालोनी के 30 से अधिक घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के मुताबिक, लोगों को घर खाली करने के लिए पांच जून तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद, यदि लोग अपने घर नहीं खाली करते हैं, तो मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें लोग अपनी चिंताओं और विचारों को साझा कर रहे हैं। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, क्योंकि इससे उनकी आवासीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
तैमूर नगर में भी चला था बुलडोजर
इस कार्रवाई से पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों को लेकर बुलडोजर चलाया गया था। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें दिल्ली डेवेलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया गया था कि तैमूर नगर नाले के विकास कार्य में बाधा बन रही सभी झुग्गियों को हटाया जाए। इसके चलते 5 मई को अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी।
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