Amanatullah Khan Gets Bail: दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर अनियमितता के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) को कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत (Bail) दे दी है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है।
गौर हो कि दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (किसी सरकारी सेवक या बैंक, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग) के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने 'अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष (खान) को निशाना बनाया।'
मेहरा ने यह भी कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है। उन्होंने कहा कि 'निधि का कोई दुरुपयोग नहीं' हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है।निधि के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि 'एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया।'
26 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। ACB ने उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया था।
'खान ने एजेंसी से झूठ बोला था कि उनका मोबाइल फोन खो गया है'
इन दलीलों का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अभी यह मामला जमानत देने के स्तर पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि खान ने एजेंसी से झूठ बोला था कि उनका मोबाइल फोन खो गया है।न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि खान द्वारा निधि का कथित तौर पर दुरुपयोग करने से सरकारी खजाने को कैसे नुकसान हुआ और साथ ही उन्होंने यह पूछा कि अगर नुकसान हुआ तो कितने का हुआ।खान के परिसरों पर छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था
एसीबी ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती किया था।देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
