Amanatullah Khan Bail: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में कोर्ट से मिली जमानत

Amanatullah Khan Latest News: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्ला खान को बड़ी राहत मिली है, उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है।

Amanatullah Khan Gets Bail

अमानतुल्लाह को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश

मुख्य बातें
  • अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था
  • अमानतुल्लाह को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश
  • उनपर पर दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अनियमितता के आरोप लगे थे

Amanatullah Khan Gets Bail: दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर अनियमितता के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) को कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत (Bail) दे दी है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है।

गौर हो कि दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (किसी सरकारी सेवक या बैंक, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग) के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने 'अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष (खान) को निशाना बनाया।'

मेहरा ने यह भी कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है। उन्होंने कहा कि 'निधि का कोई दुरुपयोग नहीं' हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है।निधि के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि 'एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया।'

26 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। ACB ने उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया था।

'खान ने एजेंसी से झूठ बोला था कि उनका मोबाइल फोन खो गया है'इन दलीलों का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अभी यह मामला जमानत देने के स्तर पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि खान ने एजेंसी से झूठ बोला था कि उनका मोबाइल फोन खो गया है।न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि खान द्वारा निधि का कथित तौर पर दुरुपयोग करने से सरकारी खजाने को कैसे नुकसान हुआ और साथ ही उन्होंने यह पूछा कि अगर नुकसान हुआ तो कितने का हुआ।

खान के परिसरों पर छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया थाएसीबी ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती किया था।

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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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