शहर

बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार, हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली की अदालत का बड़ा फैसला

MLA Raju Kumar Singh Convicted: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नए साल की पार्टी के दौरान वसंत कुंज स्थित फार्महाउस पर हुई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया है।

Image

बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को झटका

Photo : iStock

MLA Raju Kumar Singh Convicted: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2018 में हुए एक बेहद चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा (BJP) विधायक राजू कुमार सिंह को एक महिला की मौत के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या (IPC की धारा 304 पार्ट-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया है। फैसला आते ही कोर्ट ने विधायक को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया।

ये है पूरा मामला

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। नए साल (न्यू ईयर) के जश्न के दौरान दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित विधायक राजू सिंह के फार्महाउस पर एक पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी में खुशी के माहौल के बीच अचानक अंधाधुंध फायरिंग (हर्ष फायरिंग) की गई। इस दौरान चली एक गोली (Delhi Celebratory Firing Case) वहां मौजूद एक महिला को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राजू सिंह और उनके करीबियों को गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत ने की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक के इस कृत्य पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि नए साल की पार्टी जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाना बेहद गैर-जिम्मेदाराना था। आरोपी राजू सिंह को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा और जानकारी थी कि इतनी भीड़ के बीच गोली चलाने से किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है।

मामले में पत्नी समेत तीन अन्य बरी

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जहां मुख्य आरोपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया, वहीं इस मामले में उनकी पत्नी रेनू सिंह को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। इसके अलावा, केस के दो अन्य सह-आरोपियों राना राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है। इससे पहले साल 2023 में कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आरोप तय करते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई थी, जिसका परिणाम अब विधायक को कस्टडी में लिए जाने के रूप में सामने आया है।
monu jha
मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article