मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने 636 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी ने यह चार्जशीट CBI कोर्ट में पेश की है। मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई की चार्जशीट में दोनों आरोपियों के खिलाफ दहेज मृत्यु (Dowry Death) और दहेज की मांग से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
636 पेज की चार्जशीट में जांच के निष्कर्ष
सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े परिस्थितिजन्य सुबूतों और आरोपों की जांच के बाद कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दहेज लेने-देने और दहेज की मांग से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं। वहीं, BNS की संबंधित धाराओं के तहत विवाहिता की मौत, पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता और अन्य आरोपों की जांच की जा सकती है।
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अब कोर्ट में आगे बढ़ेगा मामला
636 पेज की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट चार्जशीट में पेश किए गए सुबूतों और आरोपों पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही होगा। फिलहाल सीबीआई की चार्जशीट मामले में जांच एजेंसी के निष्कर्षों को कोर्ट के सामने रखती है।
