Bihar News: बिहार के बेगूसराय की MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को करीब 12 साल पुराने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी करने का आदेश दिया। फैसले के समय बोगो सिंह खुद अदालत में मौजूद रहे। निर्णय सामने आने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं उनके समर्थकों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। यह मामला साल 2014 का है और सिंघौल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जमीन पर चारदीवारी निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान होमगार्ड जवान अनिरुद्ध यादव के घायल होने की बात सामने आई थी।
बेगूसराय की MP-MLA स्पेशल कोर्ट में आगे बढ़ी सुनवाई
मामले में पुलिस की ओर से केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अधिवक्ता संजीत कुमार के मुताबिक, उस समय एक ही घटना से जुड़े चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें सिंघौल थाना कांड संख्या 98/2014 भी शामिल था, जिसमें नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई बेगूसराय की MP-MLA स्पेशल कोर्ट में आगे बढ़ी। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कुल छह सरकारी गवाहों के बयान दर्ज कराए। इनमें तत्कालीन अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, जांच अधिकारी, चिकित्सक, होमगार्ड जवान और चौकीदार शामिल थे। अभियोजन पक्ष की ओर से इन गवाहों के जरिए आरोपों को साबित करने का प्रयास किया गया।
मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं बोगो सिंह
हालांकि, सुनवाई के दौरान कोई भी गवाह यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर सका कि घटना के वक्त विधायक बोगो सिंह मौके पर मौजूद थे। गवाहों के बयानों में उनकी घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई। अभियोजन पक्ष भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा। जिला जज द्वितीय सह MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। फैसले के बाद बोगो सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया। वहीं, उनके समर्थकों ने भी अदालत के निर्णय पर खुशी जताई। करीब 12 साल पहले शुरू हुआ यह मामला अब अदालत के फैसले के साथ उनके लिए बड़ी कानूनी राहत में बदल गया है। बोगो सिंह वर्तमान में राजद के टिकट पर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इससे पहले वह निर्दलीय और जदयू के टिकट पर भी मटिहानी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में उनकी पहचान एक दबंग और चर्चित नेता के तौर पर रही है।
